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दिल्ली
आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में आप नेता व दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार यानी 30 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया को झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। मामले में सीबीआई ने 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था।
छह से आठ महीने में पूरी करें मामले की सुनवाई- सुप्रीम कोर्ट
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में सिसोदिया की कथित भूमिका की सुनवाई छह से आठ महीने में पूरी करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके बावजूद अगर सुनवाई धीमी गति से आगे बढ़ती है तो सिसोदिया फिर से जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।