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अगर आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफाई कराना चाहते हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी होगा।
दरअसल, 13 सितंबर को गृह मंत्रालय ने एक नोटिस जारी कर बताया कि 1 अक्टूबर, 2023 से जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 लागू हो रहा है। इस नियम में कहा गया है कि सभी नागरिकों को बर्थ और डेथ के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो जाएगा।
जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 एक अक्टूबर से पूरे देश में लागू होगा। इसके तहत सरकार डिजिटल जन्मप्रमाण पत्र जारी करेगी, जिसके बाद कई दस्तावेज रखने की जरूरत खत्म हो जाएगी। शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, आधार संख्या, विवाह के पंजीकरण या नियुक्ति के लिए एकल दस्तावेज के रूप में जन्म
प्रमाण पत्र जमा किया जा सकेगा।

नॉमिनी न होने पर म्यूचुअल खाता बंद हो जाएगा
म्यूचुअल फंड खाते में भी एक अक्टूबर से पहले नामांकन जोड़ना सेबी ने अनिवार्य कर दिया है। नॉमिनी जोड़ने की समय सीमा 30 सितंबर निर्धारित की गई है। अगर कोई निवेशक इसमें चूक जाता है तो उसका खाता एक अक्टूबर से बंद कर दिया जाएगा। इसे फिर से शुरू करवाने के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। रिकॉर्ड के अनुसार, लगभग 25 लाख पैन कार्ड धारकों ने अभी तक अपने नॉमिनी की जानकारी अपडेट नहीं की है।
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