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देहरादून– उत्तराखंड में विभिन्न विभागों में संविदा और आउटसोर्स की नौकरी करने वाले महिला कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है की सरकार ने उनके लिए सीसीएल दिए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के विभिन्न विभागों में संविदा, आउटसोर्स के आधार पर नौकरी कर रही महिलाओं को सरकार बाल्य देखभाल अवकाश (सीसीएल) देने जा रही है। एक वर्ष में यह अधिकतम 15 दिन तक के लिए मान्य होगा । वित्तमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस प्रस्ताव को अनुमोदन दे दिया। इसके साथ ही दैनिक वेतन आधारित महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश और संविदा-आउटसोर्स पर कार्यरत महिला-पुरुषों को बच्चा गोद लेने तथा उसकी देखभाल के लिए अवकाश दिए जाने के वित्त विभाग के प्रस्ताव को भी विभागीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने गुरुवार को हरी झंडी दिखा दी।
आउटसोर्स कार्मिकों से जुड़े इन तीनों महत्वपूर्ण प्रस्तावों को अंतिम फैसले के लिए कैबिनेट में लाया जाएगा।
इन प्रस्तावों को मंजूरी
बच्चा गोद लेने पर 120 दिन का अवकाश: संविदा व आउटसोर्स महिला व एकल पुरुष कर्मचारी (तलाकशुदा, विदुर आदि) को एक साल से कम आयु का बच्चा गोद लेने पर अधिकतम 120 दिन का अवकाश मिल सकता है।
महिला कार्मिकों को प्रतिवर्ष 15 दिन की सीसीएल : कैबिनेट से मंजूरी के बाद सरकारी महिला कर्मियों के समान संविदा व आउटसोर्स महिला कर्मियों को भी सालाना 15 दिन की छुट्टियां मिल सकती हैं।
पुरुषों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश : इसी तरह आउटसोर्स व संविदा कर्मचारियों को भी सरकारी पुरुष कर्मचारियों के समान पितृत्व अवकाश के रूप में पंद्रह दिन का अवकाश मिलने लगेगा।