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Azam Khan Hate Speech Case: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में बड़ा झटका लगा है. रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को इस मामले में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा और एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. ये मामला साल 2019 के लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) के दौरान दी गई एक भड़काऊ स्पीच से जुड़ा है, जिसमें आजम खान ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी (Yogi Adityanath) और रामपुर के तत्कालीन डीएम व अन्य अधिकारियों के खिलाफ भड़काऊ बातें कहीं थी.
बता दें कि आज़म खान पर 2019 लोक सभा चुनाव प्रचार के दौरान रामपुर के शहजाद नगर थाने में मुकदमा अपराध संख्या 0130 धारा 171 – G , 505 (1 ) (b ) और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था. जिसके बाद आज कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई है. इससे पहले भी आज़म खान को एक अन्य हेट स्पीच के मामले में तीन साल की सजा हुई थी, लेकिन बाद में अदालत से वह उस केस में बरी हो गये थे.




