HILLS HEADLINE||
अहमदाबाद: मोदी सरनेम मानहानि मामले में कांग्रेस नेता व पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. उच्च न्यायालय ने मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. साथ ही कोर्ट ने राहुल गांधी की ओर से सजा पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका को भी खारिज कर दिया. हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही माना है. हाई कोर्ट के फैसले के बाद मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की दो साल की सजा बरकरार रहेगी.
बता दें कि सूरत की सेशन कोर्ट ने 23 मार्च 2023 को राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी. इसके अगले दिन 24 मार्च को दोपहर 2:30 बजे उनकी सांसदी चली गई थी.
जाने क्या है क्या है मोदी सरनेम केस
राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक रैली के दौरान ‘मोदी सरनेम’ को लेकर बयान दिया था. राहुल गांधी ने कहा था- सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है. इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था. चार साल बाद 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने राहुल को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी.