नई दिल्ली
सीबीआई ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम व आप नेता मनीष सिसोदिया को बीती 26 फरवरी को आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया था. CBI ने आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी आप के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सोमवार को अदालत में पेश किया. राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत अवधि 20 मार्च तक बढ़ाई है. मनीष सिसोदिया के वकील ने न्यायिक हिरासत की अवधि के दौरान उन्हें चश्मा, डायरी, पेन और गीता ले जाने के लिए अदालत की अनुमति मांगी.
कोर्ट की सुनवाई के बाद आप के वकील सोमनाथ भारती ने कहा कि सीबीआई ने यह मान लिया है कि मनीष सिसोदिया पास कुछ है नहीं. प्रक्रिया के तहत 10 मार्च को जमानत आवेदन पर सुनवाई है, मनीष सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में 20 मार्च तक रखा जाएगा. मनीष जी ने कोर्ट में जो मांगे रखी थी उन्हें मान लिया गया है.
कोर्ट ने सिसोदिया की मांगे मानी
जानकारी के मुताबिक उन्होंने बताया कि विपश्यना सेल की उनकी मांग को न्यायालय ने मंजूर किया और भागवत गीता, डायरी पेन व चश्मे की मांग की गई थी उसे भी माना गया है. उन्होंने कहा कि आज कोर्ट के अंदर एक अजीब से स्थिति बनी थी जिसमें सीबीाई के वकील ने कहा करते आप हैं और बदनामी हमारी हो रही है. सीबीआई को इसका एहसास हो गया है कि किस प्रकार से वे राजनीतिक दबाव में गलत काम कर रहे हैं.
जाने क्या सीबीआई ने क्या कहा कोर्ट में
जानकारी के मुताबिक आज सोमवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने कहा कि अभी हम और रिमांड नहीं मांग रहे हैं, लेकिन अगले 15 दिनों में हम इसकी मांग कर सकते हैं. सीबीआई ने अदालत में आप समर्थकों पर मामले का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया. जानकारी के मुताबिक सीबीआई के वकील ने कहा कि तलाशी ली गई, वारंट लिया गया, आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट को हर बात की जानकारी दी जा रही है. उधर, कहा जा रहा है कि सीबीआई अवैध काम कर रही है. कोर्ट ने इसपर कहा कि अगर उन्हें लगता है कि कोई चीज गैरकानूनी है तो वे उसे चुनौती दे सकते हैं!
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