दिल्ली
हमारे देश में आधार कार्ड की तरह ही पैन कार्ड भी नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है. यदि आपके पास भी पैन कार्ड (PAN Card) है और आपने इसे अभी तक आधार से लिंक नहीं किया है, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. केंद्रीय पत्यक्ष कर बोर्ड ने मार्च 2022 में ही नोटिफिकेशन जारी करके कहा था कि पैन कार्ड होल्डरों को आधार से लिंक करना होगा. पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आधार को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए 30 जून, 2022 के बाद से 1000 रुपये का जुर्माना तय किया है. बिना जुर्माने का भुगतान किए आप पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कर पाएंगे. वहीं, अगर 31 मार्च 2023 तक आप पैन कार्ड को आधार से लिंक करने में विफल रहते हैं, तो आप इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे. यानी आपका पैन कार्ड हो सकता है बेकार! जल्द करा लें यह काम
पैन कार्ड को आधार से कैसे करें लिंक
▪️सबसे पहले आयकर विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
▪️अब आपको क्विक सेक्शन में जाना होगा, यहां आप आधार लिंक पर क्लिक करें.
▪️नए विंडो पर आपको आधार डिटेल, पैन और मोबाइल नंबर दर्ज करें.
▪️ ‘I validate my Aadhar details’ के विकल्प पर क्लिक करें.
▪️आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, जिसे दर्ज कर सबमिट कर दें.
▪️ जुर्माना भरने के बाद आपके पैन को आधार से लिंक कर दिया जाएगा.