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दिल्ली दंगा , हिंदुओं को मारना और उन्हें नुकसान पहुंचाना. कोर्ट ने ताहिर हुसैन समेत सात लोगों पर हत्या के प्रयास के आरोप तय किये !

दिल्ली


दिल्ली में 2020 के दंगे से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है न्यूज सूत्रों के अनुसार दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 2020 के दंगों से जुड़े एक मामले में आप पार्टी के पूर्व नेता ताहिर हुसैन के खिलाफ हत्या के प्रयास और आपराधिक साजिश में अदालत ने शनिवार 5 नवंबर को आरोप तय किए हैं न्यूज रिपोर्टस के मुताबिक कोर्ट शिकायतकर्ता अजय गोस्वामी के एक बयान के आधार पर एक मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसे 25 फरवरी, 2020 को मेन करावल नगर रोड पर दंगों के दौरान गोली लगी थी. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमचला ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि सभी आरोपी व्यक्ति भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 307 (हत्या का प्रयास), 120 बी (आपराधिक साजिश) और 149 (गैर-कानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किए गए अपराध का दोषी) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी हैं.
दिल्ली दंगे के दौरान अजय गोस्वामी को गोली मारने के मामले में ताहिर हुसैन पर कड़कड़डूमा कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं. कोर्ट ने कहा हिंदुओं को मारने और उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से ताहिर हुसैन के घर में लोग एकत्र किए गए. ताहिर हुसैन समेत लोगों का एक ही उद्देश्य था हिंदुओं को मारना और उन्हें नुकसान पहुंचाना. कोर्ट ने ताहिर हुसैन समेत सात लोगों पर हत्या के प्रयास के आरोप तय किए.


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