दिल्ली
भारत में टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है. सरकार की तरफ से इसे भरने के लिए डेडलाइन जारी की जाती है तथा टैक्सपेयर्स को हर हाल में टैक्स भरना होता है. वित्त मंत्रालय ने कंपनियों द्वारा आकलन वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने की समयसीमा बुधवार को बढ़ाकर 07 नम्बर कर दी. जिन कंपनियों को अपने खातों का ऑडिट कराना जरूरी है, उनके लिए आईटीआर (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख इससे पहले 31 अक्टूबर थी. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक अधिसूचना में कहा कि पिछले महीने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाई गई थी, इसलिए आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा भी 07 नवंबर तक बढ़ा दी है !
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