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उधम सिंह नगर !!
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देउपा ने साढ़े छह साल पहले गलत ऑपरेशन से हुई महिला की मौत मामले में कथित डॉक्टर को कोर्ट ने सात साल के कठोर कारावास की सजा व दोषी पर एक लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि शिमला बहादुर ट्रॉजिट कैंप निवासी ओमप्रकाश ने रुद्रपुर कोतवाली में छह अप्रैल 2017 दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि वह अपनी बीमार मां लक्ष्मी देवी को 30 मार्च 2017 इलाज के लिए बलिया से रुद्रपुर लाए थे। उन्होंने मां का पार्थ पैथोलॉजी में अल्ट्रासाउंड कराया था और दोपहर करीब दो बजे रुद्र होटल के पास शिवानी सर्जिकल हॉस्पिटल में दिखाने ले गए थे। डॉक्टर भानुप्रताप ने रिपोर्ट देखकर कहा कि पथरी बहुत बड़ी है और आज ही आपरेशन करना पड़ेगा।
डॉक्टर ने मां को भर्ती करवाकर पत्नी और छोटे भाई प्रेम प्रकाश से कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करवा दिए। इसके बाद मां का ऑपरेशन शुरू कर दिया। बाद में खून की कमी का हवाला देते हुए हल्द्वानी रेफर कर दिया। जब वह मां को हल्द्वानी ले जा रहे थे तो उनके हाथ-पैर ठंडे पड़ चुके थे। इस पर वह उन्हें रुद्रपुर जिला अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने बताया कि मां की मौत हो चुकी है।
ओमप्रकाश का आरोप है कि डॉक्टर ने गलत आपरेशन किया, इस कारण मां की मौत हुई। बताया गया कि डॉक्टर के पास डिग्री भी नहीं है। पुलिस ने भानुप्रताप और सहकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज किया था।