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ध्यान दें , सोशल मीडिया, पोर्टल, वेबसाइट पर MCMC की नजर, जान लें नियम !

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हल्द्वानी , नैनिताल




प्रचार सामग्री सोशल मीडिया पर प्रकाशन से पूर्व जनपद स्तर पर गठित एमसीएमसी कमेटी के माध्यम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। नोडल अधिकारी एम.सी.एम.सी


नोडल अधिकारी एमसीएमसी/अपर जिलाधिकारी शिवचरण द्विवेदी ने बताया कि इलेक्ट्रानिक मीडिया, पोर्टल,वैबसाईट आदि संचालित करने वाले बिना अनुमति के प्रचार सामग्री का प्रकाशन एवं सोशल मीडिया में अपलोड करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। शिकायत पाए जाने पर आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप संबंधित सोशल मीडिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्हांेने बताया कि जनपद में एमबीपीजी कालेज कक्ष संख्या-5 में अनुमति हेतु एमसीएमसी कार्यालय सक्रिय हो गया है।
उन्हांेने बताया कि किसी भी प्रकार की जानकारी एवं अनुमति हेतु दूरभाष नम्बर- 05946-297148/297136/297146 /297137 तथा टोल फ्री नंबर 1950 है। इसके साथ ही कंट्रोल रूम की मेल आई डी loksabhacontrolroomnainital24@gmail-com और एमसीएमसी की mcmcnainital2024@gmail-com पर सम्पर्क कर सकतेे है।


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