यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, UCC की क़वायद को हरी झंडी , चुनौती देने वाली याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि शीर्ष अदालत ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) से जुड़ी एक याचिका को खारिज कर दी है. याची ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए गुजरात और उत्तराखंड में कमेटी गठित करने के फैसले को चुनौती दी थी. CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इसमें (समान नागरिक संहिता के लिए कमेटी गठित करना) गलत क्या है? समान नागरिक संहिता को लागू करने से पहले उससे जुड़े हर पहलू पर विचार करने के लिए कमेटी गठित की है. कोर्ट में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए गुजरात और उत्तराखंड में कमेटी गठित करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. याचिका पर सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने सोमवार को सुनवाई की. सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ ने याची के वकील से पूछा कि इसमें गलत क्या है? संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 162 के तहत राज्यों को कमेटी बनाने का अधिकार है. इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ गुजरात और उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करने के हर पहलू पर विचार करने के लिए गठित की गई कमेटी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया !