

Hills Headline!!
अल्मोड़ा, उत्तराखंड!!
टूटा मोबाइल देना कंपनी और सेल्स मैनेजर को महंगा पड़ा है। अब कंपनी को नया मोबाइल और 30 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। वहीं 25 हजार रुपये उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के खाते में भी जमा करने होंगे।
जानकारी के मुताबिक नंदा देवी निवासी नेहा परगई ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया। उसने बताया कि बीते फरवरी महीने में उसने अमेजन कंपनी के जरिए सैमसंग कंपनी का फोन मंगाया। जब पैकिंग खोली तो उसके भीतर टूटा फोन मिला। उसने जब कंपनी से संपर्क किया तो उसे सर्विस सेंटर का नंबर दिया गया। सर्विस सेंटर से संपर्क करने पर उसे मोबाइल लौटाने से साफ मना कर दिया गया। मजबूर होकर वह आयोग की शरण में पहुंची। आयोग ने सभी पक्षों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद सैमसंग, अमेजन कंपनी और सर्विस सेंटर को मिलकर 15,999 रुपये कीमत का नया फोन देने, मानसिक क्षति पूर्ति के 20,000, वाद व्यय के 10,000 रुपये देने का आदेश दिया है।




