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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के आदेशानुसार पीएलवी मीना जोशी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के अंतर्गत हल्द्वानी क्षेत्र मे विभिन्न स्थलो पर महिलाओं को किया जागरूक ।

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के आदेशानुसार पीएलवी मीना जोशी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के अंतर्गत हल्द्वानी क्षेत्र मे विभिन्न स्थलो पर महिलाओं को किया जागरूक ।


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हल्द्वानी, नैनीताल!!


माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के दिशा निर्देशानुसार एवं माननीय जिला न्यायाधीश महोदय /अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल श्री सुबीर कुमार जी के मार्गदर्शन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल श्रीमती बीनू गुलयानी के निर्देशन में पीएलवी   मीना जोशी ने दिनांक 17 4.2024 को भिन्न – भिन्न कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम पोर्टल कानूनी सेवा प्रबंधन प्रणाली *(एल *एस *एम*एस) सालसा कानूनी सहायता प्रणाली(एल *ए *आई*एस* नालसा टोल फ्री नंबर 15100 के संबंध में क्षेत्र हल्द्वानी के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम पूर्ण किया । जिसके अंतर्गत मुख्यतः POSH Act कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 एवं नालसा ऑनलॉइन पोर्टल, कानूनी सेवा प्रबंधन प्रणाली, (एल०एस०एम०एस०), सालसा कानूनी सहायता सूचना प्रणाली  (एल०ए०आई०एस०), नालसा टोल फ्री नम्बर-15100 के सम्बन्ध में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन  किया । जिसमें महिलाओं को मुख्य रूप से बताया कि उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता ही उनका पहला हथियार है जिसमें महिलाओं को मुख्य रूप से घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार, समान वेतन पाने का अधिकार, नाम न छापने का अधिकार, मातृव्य संबंधी लाभ पाने का अधिकार, मुफ्त कानूनी मदद के लिए अधिकार, रात में गिरफ्तार न होने का अधिकार, गरिमा और शालीनता के लिए अधिकार, संपत्ति का अधिकार, भरण- पोषण का अधिकार, जीरो FIR का अधिकार, दफ्तर, कार्यस्थल या अन्य स्थान पर उत्पीड़न से सुरक्षा का अधिकार, महिलाओं के लिए वर्चुअल शिकायत दर्ज करने का अधिकार आदि जानकारी से अवगत कराया ।

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