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हल्द्वानी:- शादी के बाद प्रतिभोज के वक्त पहुंच गई पुलिस ,दुल्हा समेत छह के खिलाफ मुकदमा!

हल्द्वानी:- शादी के बाद प्रतिभोज के वक्त पहुंच गई पुलिस ,दुल्हा समेत छह के खिलाफ मुकदमा!


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हल्द्वानी,नैनीताल!!


हल्द्वानी में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां दूल्हा और उसके पूरे परिवार को जेल जाना पड़ा है। मुखानी थाना क्षेत्र अंतर्गत बाल विवाह का मामला सामने आया है। पूरे मामले में पुलिस ने बाल विवाह अधिनियम के तहत दूल्हे सहित 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की है। पूरी कार्रवाई एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और पुलिस द्वारा की गई है।
मुखानी थाना पुलिस के मुताबिक शुक्रवार रात करीब 10 बजे पुलिस को सूचना मिली कि पीली कोठी हल्द्वानी निवासी एक महिला के मकान में शादी समारोह चल रहा है मौके पर पुलिस पहुंची तो देखा कि एक नाबालिग दुल्हन और दूल्हे की शादी हुई थी. शादी के बाद घर में प्रतिभोज चल रहा था. दूल्हा और दुल्हन के लिबास में दूल्हा दुल्हन खड़े थे जहां एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट टीम ने दोनों से पूछताछ की तो पता चला कि दोनों की आज शादी हुई है।
पुलिस टीम द्वारा जब दोनों के आधार कार्ड मांगे गए तो दुल्हन की उम्र 16 वर्ष होनी पाई गई जबकि दूल्हे का उम्र 30 वर्ष पाया गया. इस दौरान दूल्हे ने बताया कि उसका नाम अतुल शर्मा पुत्र सत्येंद्र शर्मा ग्राम/पोस्ट ऐहन जिला हाथरस उत्तर प्रदेश बताया. पूछताछ में पता चला कि युवक की शादी हल्द्वानी के राजपुरा के रहने वाली 16 वर्षीय नाबालिग से हुई है. पूछताछ में पता चला की नाबालिग हल्द्वानी के एक स्कूल में कक्षा 8 में पढ़ती है. पूछताछ में नाबालिग की मां ने बताया कि 3 साल पहले उसका पति छोड़कर उसको जा चुका है और उसकी तीन बेटियां है वह अपनी बेटी की शादी करना चाह रही थी लेकिन उसको डर था कि उसकी बेटी नाबालिग है लेकिन मुखानी थाना क्षेत्र के रहने वाली उसकी जान पहचान की एक महिला ने कहा कि उसकी बेटी की वह शादी अपने जान पहचान वालों से करवा देगी और उसी के मकान में शादी होगी। किसी को पता भी नहीं चलेगा। जहां योजना के तहत इसी सप्ताह नाबालिग की गोद भराई कर दी गई.

दूल्हा और उसके परिवार वाले शुक्रवार को हाथरस उत्तर प्रदेश से यहां पहुंचे शाम को शादी की रस्म अदा की गई. पुलिस की कार्रवाई होते नाबालिग के परिवार में हड़कंप मच गया पूरे मामले में पुलिस ने दूल्हे के साथ-साथ दोनों पक्षों की ओर से छह लोगों के खिलाफ बाल विवाह अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। साथ ही नाबालिग को सीडब्ल्यूसी की हवाले किया गया है जहां आगे की कार्रवाई सीडब्ल्यूसी द्वारा की जा रही है।

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