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विकास में बाधक बने विधायक महरा, जिला पंचायत का टेंडर रोकने पर हाईकोर्ट ने थमाया नोटिस,23 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

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नैनीताल। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने राजनीतिक पहुंच के जरिये प्रशासन पर नियमविरुद्ध कार्य करने के लिये दबाव बनाने व प्रशासन द्वारा अपने विवेक के बिना दबाव में रहने पर गहरी चिंता व दुख व्यक्त किया ह। कोर्ट ने कहा है कि “हमें यह देखकर दुख होता है कि जिन लोगों को जिस किसी मामले में कोई चिंता या क्षमता नहीं है, वे प्रशासन में हस्तक्षेप करने के लिए अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और प्रशासन इस तरह के दबाव में रहता है।”

मामले के अनुसार जिला पंचायत अल्मोड़ा ने जून माह में जागेश्वर विधान सभा क्षेत्र के अनुसूचित बाहुल्य गांवों में अवस्थापना सुविधाओं से जुड़ी 5 विकास योजनाओं हेतु समाज कल्याण विभाग से अनुसूचित जाति उप योजना में प्राप्त 82.44 लाख रुपये की योजनाओं जे टेंडर कराए। ये टेंडर अल्मोड़ा निवासी राजेन्द्र दुर्गापाल के नाम आबंटित हुए और उन्होंने काफली,मटकन्या गांवों में टैंक,सुरक्षा दीवार आदि का काम शुरू भी कर दिया । लेकिन 27 जुलाई 2023 को जागेश्वर के विधायक मोहन सिंह मेहरा ने जिलाधिकारी अल्मोड़ा को पत्र लिखकर ये काम तत्काल बन्द कराने व पुनः टेंडर कराने के निर्देश दिए । जिसके बाद 28 जुलाई को जिलाधिकारी ने ये निर्माण कार्य बंद करवा दिए।


जिलाधिकारी के इस आदेश को राजेन्द्र दुर्गापाल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। जिसमें कहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण विधायक द्वारा यह कार्य बंद कराए गए हैं।

मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल ने इस मामले में कड़ी टिप्पणी की है । साथ ही जिलाधिकारी के आदेश पर रोक लगाते हुए निर्माण कार्य जारी रखने के निर्देश दिए हैं साथ ही विधायक मोहन सिंह मेहरा,जिलाधिकारी अल्मोड़ा व अन्य को नोटिस जारी कर जबाव दाखिल करने के निर्देश दिए हैं । मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी।

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