

नैनीताल : विशेष अनुमति लेकर खरीदी गई जमीनों की जांच करेंगे एसडीएम!
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नैनीताल,उत्तराखंड !!
डीएम वंदना ने जिले के सभी उप जिलाधिकारियों को विशेष अनुमति लेकर खरीदी गई जमीनों की जांच 15 दिन के अंदर करने के निर्देश दिए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में डीएम ने जिले में राज्य के बाहरी व्यक्तियों की ओर से भूमि क्रय अनुमति की शर्तों के उल्लंघन के मामलों की जांच कराने के निर्देश दिए हैं।
कहा कि उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) की धारा-154 (4) (3) (ख) के अंतर्गत दी गई भूमि क्रय की अनुमति के संबंध में प्रदेश में जांच की जानी है। इसी संबंध में जिलाधिकारी वंदना ने कहा कि भूमि खरीद में दुरुपयोग पाए जाने पर अधिनियम की शर्तों के अधीन भूमि को राज्य सरकार में निहित करने की कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। इसमें क्रय की गई भूमि के पास लगी हुई सरकारी/बंजर भूमि में हुए अतिक्रमण की भी पड़ताल करें। कहीं क्रय की गई भूमि पर बिना अनुमति के बोरिंग तो नहीं की जा रही है। देखें कि जिस प्रयोजन के लिए अनुमति प्रदान की गई है, उस भूमि का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जा रहा है अथवा नहीं। भिन्न प्रयोजन और अन्य नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर विधिक कार्रवाई कर अवगत करना सुनिश्चित करें।




