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Big Breaking:- आप नेता मनीष सिसोदिया को कोर्ट से बड़ी राहत,17 महीने बाद कोर्ट ने दे दी जमानत !

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Big Breaking:- आप नेता मनीष सिसोदिया को कोर्ट से बड़ी राहत,17 महीने बाद कोर्ट ने दे दी जमानत !

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नई दिल्ली:

नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाले में 16 महीने से ज्यादा समय तक बंद मनीष सिसोदिया को आज बड़ी राहत मिली है। देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को आखिर जमानत दे दी है। इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी जश्न मना रही है। उन्हें 10 लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई है। ऐसी खबर है कि आज शाम ही सिसोदिया को जेल से रिहा भी कर दिया जाया जाएगा। इससे पहले मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था। सिसोदिया पर आबकारी नीति में गड़बड़ी के आरोप हैं।

मनीष सिसोदिया को किन शर्तों के तहत मिली जमानत?

मनीष सिसोदिया को आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत तो दे दी है पर इसमें कुछ शर्तें हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, सिसोदिया को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा, इसका मतलब सिसोदिया देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। मनीष सिसोदिया को हर सोमवार को थाने में हाजिरी देनी होगी। बता दें कि सिसोदिया को करीब 17 महीने जेल के अंदर रहना पड़ा। हालांकि बीच-बीच में उन्हें अपनी पत्नी के खराब स्वास्थ्य के चलते पेरोल दी गई थी।

कोर्ट ने फैसले के दौरान क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को

जमानत देते वक्त कहा कि
➤जमानत को सजा के तौर पर नहीं रोका जा सकता।
➤निचली अदालतों को यह समझने का समय आ गया है कि ‘जेल नहीं, जमानत’ ही नियम है।
➤मुकदमे के समय पर पूरा होने की कोई संभावना नहीं है।
➤सिसोदिया को लंबे दस्तावेजों की जांच करने का अधिकार है।


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