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देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने आगामी नगर निगम चुनाव 2024 के लिए नगर प्रमुख पदों के आरक्षण और आवंटन की अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना में प्रदेश के 11 नगर निगमों में विभिन्न वर्गों और महिलाओं के लिए आरक्षण का निर्धारण किया गया है। यह फैसला भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (T) के तहत लिया गया है, जिसमें नगरपालिकाओं में आरक्षण से संबंधित प्रावधानों को लागू किया गया है। इस अधिसूचना के अनुसार, नगर निगम देहरादून का प्रमुख पद अनारक्षित रहेगा, जबकि हरिद्वार नगर निगम का प्रमुख पद अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) के लिए आरक्षित किया गया है। ऋषिकेश में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण तय किया गया है। रुड़की, श्रीनगर और पिथौरागढ़ नगर निगमों के प्रमुख पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। वहीं, कोटद्वार, रुद्रपुर, काशीपुर और हल्द्वानी के पद अनारक्षित रखे गए हैं। अल्मोड़ा में अन्य पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण लागू किया गया है।
राज्य सरकार ने यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप लिया है। न्यायालय ने अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए कठोर अनुभवजन्य जांच और रिपोर्ट की आवश्यकता पर जोर दिया था। इसके तहत सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बी.एस. वर्मा की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया, जिसकी संस्तुतियों के आधार पर आरक्षण का यह प्रारूप तय किया गया है। सरकार द्वारा 14 दिसंबर को जारी प्रारूप अधिसूचना पर प्राप्त आपत्तियों और सुझावों का 22 दिसंबर को निस्तारण करने के बाद इसे अंतिम रूप दिया गया। अधिसूचना के अनुसार, नगर प्रमुख पदों का आरक्षण चक्रीय क्रम में किया गया है, ताकि हर वर्ग को प्रतिनिधित्व का अवसर मिले।





